कृषि भारतीय आजीविका का एक मुख्य स्रोत है और कृषि मौसम की अनिश्चितता, भारी बारिश व् कीट और बीमारियों से प्रभावित होती है जिसका सीधा असर किसानो पर पड़ता है। ऐसे में भारतीय सरकारों द्वारा केंद्र व् राज्य स्तर पर कई योजनाओ का संचालन किया जा रहा है। इन्ही योजनाओ में से एक योजना है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) जो किसानों की फसल को प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुयी हानि को किसानों के प्रीमियम का भुगतान देकर एक सीमा तक कम कराने में मदद करेगी।
किसानों की फसल के संबंध में अनिश्चितताओं को दूर करने के लिये नरेन्द्र मोदी की कैबिनेट के द्वारा 13 जनवरी 2016 को मंजूरी दी गयी थी। इस योजना के लिये 8,800 करोड़ रुपयों को खर्च करने की योजना थी। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत, किसानों को बीमा कम्पनियों द्वारा निश्चित, खरीफ की फसल के लिये 2% प्रीमियम और रबी की फसल के लिये 1.5% प्रीमियम का भुगतान करना था ।
इसमें प्राकृतिक आपदाओं के कारण खराब हुई फसल के खिलाफ किसानों द्वारा भुगतान की जाने वाली बीमा की किस्तों को बहुत नीचा रखा गया है, जिनका प्रत्येक स्तर का किसान आसानी से भुगतान कर सके। ये योजना न केवल खरीफ और रबी की फसलों को बल्कि वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिए भी सुरक्षा प्रदान करती है, वार्षिक वाणिज्यिक और बागवानी फसलों के लिये किसानों को 5% प्रीमियम (किस्त) का भुगतान करना था। ऐसे में अगर आप भी इस योजना से जुड़कर लाभ लेना चाहते हैं तो पहले आपको अपनी पात्रता चेक करनी होती है और फिर आप आवेदन कर सकते हैं।
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क्या है प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY)
मौसम की अनिश्चितता, अधिक बारिश, तापमान, पाला, नमी आदि जैसी प्राकृतिक चुनोतियो से किसानों का जीवन हर तरिके से प्रभावित होता है। इस प्रकार की समस्याओ से बचने के लिए किसान को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बहुत कम पैसे देकर अपनी फसल का बीमा करवाने की सुविधा मिलती है। इस योजना को इसे कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित किया जा रहा है। बीमा कवरेज के तहत अगर बीमित फसल नष्ट हो जाती है तो इसकी पूरी भरपाई जा जिम्मा बीमा कंपनी का होता है। इस बीमा के तहत खाद्य फसलें (अनाज, बाजरा और दालें), तिलहन और वार्षिक वाणिज्यिक / वार्षिक बागवानी फसलें को कवर किया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का उद्देश्य (Objective)
इस नई योजना (PMFBY) का उद्देश्य है कि फसल कटाई के प्रयोगों के माध्यम से स्थानीय सरकारी प्राधिकरणों द्वारा लगाए गए अनुमान के अनुसार फसल की उपज में कमी के कारण किसानों द्वारा भुगते गए नुकसान को कवर करना साथ ही बढ़ती जागरूकता और कम किसान प्रीमियम दरों के माध्यम से भारत में फसल बीमा की पहुंच बढ़ाना है। यह योजना भारत में चक्रवाती बरसात के कारण बोआई पूर्व हुई हानियों, कटाई पश्चात हुई हानियों तथा बेमौसम बरसात के कारण हुई हानियों को भी कवर (बीमित) करती है। इसमें पहले सुरक्षित की गई ओलावृष्टि और भूस्खलन के जोखिमों के अलावा स्थानीय स्तर पर आई बाढ़ जैसी आपदाओं के कारण हुए नुकसानों को सुरक्षित करने का प्रावधान भी है।
कैसे मिलेगा बीमा का क्लेम?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम लेने के लिए किसानों को सबसे पहले 72 घंटे के भीतर कृषि विभाग को फसल खराब होने की जानकारी देनी होती है। इसके बाद आवेदन करना होता है। फॉर्म में फसल खराब होने का कारण, कौन-सी फसल बोई गई थी, कितने क्षेत्र में फसल बर्बाद हुई हैं, इन सब बातों का ब्यौरा देना होता है। उन्हें जमीन से संबंधित जानकारी भी देनी होती है। इसके आलवा, बीमा पॉलिसी की फोटोकॉपी की जरूरत होती है।
आवेदन करने के कुछ दिनों के बाद बीमा कंपनी के प्रतिनिधि और कृषि विभाग के कर्मचारी खेत का निरीक्षण कर नुकसान का आकलन करते हैं और सब कुछ सही पाए जाने पर किसान के बैंक अकाउंट में बीमा का पूरा क्लेम डाल दिया जाता है।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए जरूरी दस्तावेज़ (Documents)
- किसान के जमीन के दस्तावेज़।
- किसान का पहचान प्रमाण पत्र(आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड)।
- किसान का पता प्रमाण।(वोटर कार्ड)
- बैंक अकाउंट की जानकारियाँ जैसे – बैंक का नाम, शाखा, अकाउंट नंबर।
- किसान द्वारा फसल के बुआई शुरू किये हुए दिन की तारीख।
- एप्लीकेशन फॉर्म।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पात्रता
- अधिसूचित क्षेत्रों में अधिसूचित फसल उगाने वाले पट्टेदार/जोतदार किसानों सहित सभी किसान कवरेज के लिये पात्र हैं।
- किसान को बीमित भूमि पर खेती करने वाला या बटाईदार होना चाहिए।
- किसानों के पास वैध एवं प्रमाणित भूमि स्वामित्व प्रमाणपत्र अथवा वैध भूमि किरायेदारी समझौता होना चाहिए।
- किसान को निर्धारित समय सीमा के भीतर बीमा कवरेज के लिए आवेदन करना होगा, जो आमतौर पर बुवाई के मौसम की शुरुआत के 2 सप्ताह के भीतर होता है।
- उन्हें किसी अन्य स्रोत से फसल क्षति के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला होगा।
- उनके पास वैध किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) होना चाहिए अथवा नामांकन के छह महीने के भीतर उसे प्राप्त करना होगा।
- किसान के पास वैध बैंक खाता होना चाहिए तथा नामांकन के समय उसे वैध पहचान प्रमाण के साथ अपने बैंक खाते का विवरण भी प्रस्तुत करना होगा।
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए आप ऑनलाइन आवेदन करने के लिए निचे दिए गए स्टेप्स को फॉलो करें-
- सबसे पहले आपको प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की आधिकारिक वेबसाइट https://pmfby.gov.in/ पर जाना होगा।
- अब आपको वेबसाइट के होम पेज़ पर फोर्मर कॉर्नर पर क्लिक करना है।
- अब आपको गेस्ट फोर्मर के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है।
- अब आपके सामने इस योजन का आवेदन पत्र खुलकर आ जायेगा।
- इसके बाद आपको आवेदन पत्र मे मांगी गयी सभी जानकारी को दर्ज कर देना है और कैप्चा कोड दर्ज कर देना है।
- इसके बाद आपको क्रिएट यूजर के विकल्प पर क्लिक करना है।
- इसके बाद आपको पंजीकृत मोबाइल नंबर से इस पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है।
- जैसे ही आप इसके पोर्टल पर लॉगिन करेंगे आपके सामने इस योजना का आवेदन फॉर्म खुल जाएगा।
- अब आपको आवेदन फॉर्म को ध्यानपूर्वक भरना है, और अपने सभी दस्तावेजो को अपलोड कर देना है।
- अब आपको आपको ‘सबमिट’ के बटन पर क्लिक कर देना है।
इस प्रकार आप इस योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।